प्रशासक की अध्यक्षता में निगम की टीम के साथ बैठक, राँची नगर निगम द्वारा कूड़े के स्त्रोत पृथक्करण को बढ़ावा देने हेतु सतत प्रयास

The Ranchi News
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Ranchi:- राँची नगर निगम शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत करने तथा ‘स्वच्छ राँची स्वस्थ राँची के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में निगम द्वारा कूड़े के स्त्रोत पृथक्करण (गीला और सूखा कचरा अलग करने) को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है तथा वृहद स्तर पर जन-जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है।

> गीला और सूखा कचरा के स्त्रोत पृथक्करण के अभियान को गति देने के उद्देश्य से आज दिनांक 11.09.2025 को प्रशासक श्री सुशांत गौरव की अध्यक्षता में निगम के पदाधिकारियों एवं पूरी टीम के साथ समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई।

> बैठक के दौरान उनके द्वारा कहा गया कि स्वच्छता अभियान की सफलता तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक इसमें सक्रिय भागीदारी निभाए। गीले एवं सूखे कचरों के स्त्रोत पृथक्करण को अपने दैनिक जीवनशैली का अंग बनाने के साथ-साथ सभी को अपने घरों/प्रतिष्ठानों इत्यादि में गीला सूखा कचरा अलग-अलग रखना सुनिश्चित करना होगा।

बैठक के दौरान प्रशासक द्वारा पूरी टीम को निम्न आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए:-

▶ निगम की पूरी टीम वृहद स्तर पर लगातार अभियान चलाते हुए स्त्रोत पृथक्करण के कार्य में गति लाए एवं शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति करे।

➤ कूड़ा संग्रहण करने वाले सभी वाहनों में जिंगल बजे यह सुनिश्चित करें। इनफोर्समेंट शाखा की टीम के सभी इनफोर्समेंट ऑफिसर्स अपने-अपने संबंधित वार्ड में कूड़ा संग्रहण करने के लिए कार्यरत गाड़ियों में जिंगल की मॉनिटरिंग करेंगे, जिसमें गीला सूखा कूड़ा अलग करने की अपील, इसके सम्बंधित पेनल्टी की जानकारी एवं स्वच्छता हेतु जागरूकता सुनिश्चित की जा सके।

> विशेष अभियान के तहत् निगम क्षेत्रांतर्गत सभी बैंक्वेट / धर्मशाला/होटल/बल्क वेस्ट जनरेटर / रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इत्यादि के अलावा सभी भवनों एवं प्रतिष्ठानों को लगातार गीला-सूखा कूड़ा अलग देने का निर्देश दे।

➤ उक्त के द्वारा गीला सूखा कूड़ा अलग न देने की प्रवृति पर उनके भवन / प्रतिष्ठान के बाहर नोटिस चस्पा करें।

झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार QR code (Cashless) के माध्यम से निम्न कृत्यों पर दंड अधिरोपित की जायेगी-

नोटिस के बाद भी मिक्स कूड़ा देने एवं इसकी पुनरावृत्ति करने वालों पर 5000/- रुपए तक जुर्माना किया जायेगा।

सड़कों एवं सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा डंप करने वालों पर 5000/- रुपए तक जुर्माना किया जायेगा।

C&D वेस्ट सड़कों पर डंप करने वालों पर 5000/- रुपए तक जुर्माना किया जायेगा।

सिंगल यूज प्लास्टिक / प्लास्टिक सामग्री / प्लास्टिक कैरी बैग इत्यादि पाए जाने पर सामान की जब्ती एवं शास्ति राशि अधिरोपित किया जायेगा।

सभी प्रतिष्ठानों को अनिवार्य रूप से दो डस्टबिन रखने का निर्देश प्राप्त है। दो डस्टबिन नहीं पाए जाने की स्थिति में दंड अधिरोपित किया जाएगा।

प्रतिष्ठानों द्वारा उक्त लगातार किए जाने की स्थिति में ट्रेड लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

➤ उनके द्वारा सभी सहायक प्रशासक, नगर प्रबंधक एवं स्वच्छता शाखा की टीम को सभी बल्क वेस्ट जनरेटर एवं वार्ड वार बड़े भवनों एवं प्रतिष्ठानों में जाकर उन्हें स्त्रोत पृथक्करण यथा गीला कचरा (जैविक/ रसोई कचरा) हरे डस्टबिन में एवं सूखा कचरा (प्लास्टिक, कागज, धातु आदि) नीले डिब्बे में डालने हेतु जागरूक करने का निर्देश दिया गया।

> मेसर्स स्वच्छता कॉरपोरेशन को प्रतिदिन शत-प्रतिशत घरों से कूड़ा अलग-अलग संग्रहण करने का निर्देश दिया।

> इसके अलावा उनके द्वारा दुर्गा पूजा एवं आगामी पर्व-त्यौहारों के मद्देनजर चलाए जा रहे ‘सफाई तो होकर रहेगी 4.0’ अभियान के तहत् पूरी टीम को शहर के बेहतर छवि बनाने एवं पूजा समितियों व श्रद्धालुओं को एक स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु निर्देश दिए गए।

➤ बैठक में अपर प्रशासक श्री संजय कुमार, सभी सहायक प्रशासक, इनफोर्समेंट शाखा एवं स्वच्छता शाखा की टीम, स्वच्छता कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि, पीएमसी, एवं जोनल सुपरवाइजर उपस्थित थे।

* राँची नगर निगम सभी सम्मानित नागरिकों से अपील करता है कि वे गीला सूखा कचरा अलग-अलग कर ही कूड़ा संग्रहण करने वाले वाहनों में दे और शहर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करे।

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