रांची: राज्य सरकार के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को पद से हटाने से संबंधित आदेश वापस लेने के बाद न्यायालय ने निदेशक की ओर से दायर याचिका को निष्पादित कर दिया ।
राज्य सरकार ने 17 अप्रैल की रात को डॉक्टर राजकुमार को रिम्स निदेशक के पद से हटाने का आदेश जारी किया था। निदेशक के द्वारा इस आदेश को नेचुरल जस्टिस के नियमों का उल्लंघन बताते हुए सरकार की कार्रवाई को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर चुनौती दी थी,
याचिका पर 29 अप्रैल को माननीय उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत में सुनवाई हुई ,सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निदेशक को पद से हटाने के आदेश को स्थगित कर दिया था, साथ ही सरकार को अपना पक्ष शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था ।