रांची: जन्म-मृत्यु अधिनियम 1969 के तहत् प्रत्येक होने वाली जन्म एवं मृत्यु की घटना को शत् प्रतिशत ससमय निबंधन करने के लक्ष्य को प्राप्ति के निमित् रांची नगर निगम के द्वारा निगम क्षेत्रांतर्गत सभी निजी अस्पताल को हॉस्पिटल आई०डी० उपलब्ध कराया गया है।
➤ सभी अस्पतालों को उपलब्ध कराई गई आई०डी० का प्रभावी रूप से संचालन एवं ससमय पंजीकरण हेतु सभी अस्पताल प्रबंधन के साथ आज दिनांक 18.06.2025 को उप प्रशासक श्री गौतम प्रसाद साहू की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई। बैठक में तकनीकी तथा जन्म-मृत्यु से संबंधित दस्तावेज इत्यादि की जानकारी दी गई।
➤ उप प्रशासक के द्वारा सभी निजी अस्पताल प्रतिनिधियों को ससमय जन्म मृत्यु पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उनके द्वारा बताया गया कि नागरिकों की सहूलियत हेतु रांची नगर निगम क्षेत्रांतर्गत कुल 117 निजी अस्पतालों को आई० डी० उपलब्ध कराई गई है। अतः जन्म-मृत्यु की घटना घटित होने के 21 दिनों के अंदर पंजीकृत करना सुनिश्चित करें ताकि जल्द से जल्द प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सके।
➤ बैठक में बताया गया कि अपने दिए गए दायित्व का पालन ना करने वालों पर पेनल्टी का प्रावधान भी है।
बैठक में सहायक प्रशासक-सह-निबंधक (जन्म मृत्यु) श्री मुकेश कुमार, उप निदेशक, सहायक निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, झारखण्ड, आई०टी० शाखा प्रभारी, जन्म मृत्यु शाखा के सभी कर्मी एवं विभिन्न अस्पतालों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।