निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(c) के अंतर्गत निजी विद्यालयों के 25% सीटों पर नामांकन हेतु द्वितीय चरण की प्रक्रिया प्रारंभ

The Ranchi News
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रांची: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राँची, श्री मंजुनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(c) के अंतर्गत निजी विद्यालयों के 25% सीटों पर नामांकन हेतु द्वितीय चरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है

 

नामांकन हेतु *जिले की वेबसाइट www.rteranchi.in* को नामांकन के लिए खोला गया है

 

नामांकन की प्रक्रिया दिनांक 03.09.2025 से 10.09.2025 तक की जा सकेगी

 

द्वितीय चरण में नामांकन हेतु केवल उन्हीं अभिभावकों के बच्चे पात्र होंगे जिन्होंने प्रथम चरण में नामांकन के लिए आवेदन दिया है एवं उनका सभी प्रमाण पत्र योग्य पाया गया है तथा उनके आवेदन को विद्यालय अथवा जिला स्तर से निरस्त नहीं किया गया हो।

 

नामांकन के लिए संबंधित छात्र-छात्राओं के अभिभावक को जिले के पोर्टल पर अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन करना होगा।

 

वेबसाइट पर विद्यालयों की सूची एवं रिक्त सीटों का विवरण उपलब्ध होगा।

 

अभिभावकों को अपने आवास के निकट के विद्यालयों में से एक विद्यालय का चयन कर विद्यालय से आवास की दूरी अंकित करनी होगी एवं सबमिट करना होगा।

 

इस पूरी प्रक्रिया में कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं होगा।

 

*पुनः आवेदन करने की अंतिम दिनांक 10.09.2025 है।*

 

*निदेशानुसार ऑनलाइन लॉटरी की प्रक्रिया दिनांक 13.09.2025 को पूर्ण की जाएगी।*

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