रांची :- दिनांक-02.04.2025 को ग्राम हुटार के एक आवेदक द्वारा थाना आकर इस आशय का लिखित आवेदन दिये कि उनकी 07 वर्षीय नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर राजु उरांव, पिता-बिरसा उरांव, ग्राम-गुडूबाजपुर थाना-रातु, जिला-रांची द्वारा बिजुपाड़ा सरहुल मेला से अपहरण कर लिया गया है। इनके आवेदन पर तत्काल चान्हो थाना कांड संख्या-54/2025, दिनांक-02.04.2025, धारा-137 (2)/140 (3) बी०एन०एस०-2023 एवं 08/12 पोक्सो एक्ट का दर्ज किया गया। तथा इसकी सूचना सभी वरीय पदाधिकारी को दी गयी। कांड में संलिप्त अपराधकर्मी के शीघ्र गिरफ्तारी एवं नाबालिक की बरामदगी हेतु पुलिस उप-महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, रांची के निर्देशानुसार पुलिस उपाधीक्षक खलारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी चान्हों के अतिरिक्त अन्य पुलिस कर्मी शामिल किये गये। टीम द्वारा कांड में शामिल अभियुक्त राजु उरांव के गिरफ्तारी हेतु उसके छिपने के संभावित ठिकाने पर टेक्निकल इनपुट एवं प्राप्त आसूचना पर अनवरत् छापामारी अभियान चलाया गया। इस क्रम में पुलिस उप-महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची को सूचना मिली कि कांड का अभियुक्त राजु उरांव सुकुरहुडू गांव के सरेह में देखा गया है। उक्त सूचना के आलोक में छापामारी दल द्वारा सरेह की घेराबंदी कर छापामारी की गयी तथा अभियुक्त राजु उरांव को खदेड़कर पकड़ा गया। पुलिस टीम द्वारा राजु उरांव से विस्तार से पुछताछ की गयी तो वह कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया तथा बताया कि इनका शादी चान्हो थाना क्षेत्र के हुटार ग्राम में माधो पाहन की पुत्री जयमुनी मुंडा के साथ तीन वर्ष पहले हुयी है। इनका ससुराल एवं मृतिका का घर अगल बगल है जिस कारण ये मृतिका के घर आते जाते थे तथा मृतिका इन्हें रिश्ते में फुफा बोलती थी। ये एक दिन पहले सरहुल मेला देखने अपने ससुराल आये थे तथा दिनांक-01.04.2025 को सरहुल मेला देखने बिजुपाड़ा मेलाटांड़ गये थे। वहां पर इनका मुलाकात मृतिका एवं उनके माता-पिता से हुयी। ये देखे कि मृतिका सरहुल पर्व का पारंपरिक कपड़ा पहनी हुयी थी जिससे वह सुंदर दिख रही थी। जिस कारण इनके मन में मृतिका के प्रति शारीरिक संबंध बनाने की उत्सुकता जगी। इसपर ये मृतिका को उनके माता पिता से आईस्क्रीम खिलाने के बहाना से लेकर मेला के भीड़-भाड़ में घुमने लगे तथा अंधेरा होने का इंतजार करने लगे। अंधेरा होते ही ये मृतिका को ग्राम-हुटार स्थित शितलाबार गेहूँ का खेत के पास ले गये तथा बालात्कार करने का प्रयास करने लगे। बच्ची द्वारा विरोध तथा हल्ला करने के कारण वे हाथ एवं मृतिका के पहने साड़ी से मृतिका का गला दबाकर हत्या कर दिये तथा उसके साथ बालात्कार किये। बालात्कार करने के बाद ये डीसोकरा के खेत में रखा पुआल के पास आ गये तथा मृतिका के साड़ी को ओढ़कर पुआल में छिपकर सो गये। अगले दिन ये बाहर भागने के फिराक में थे कि पुलिस द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनके निशानदेही पर मृतिका के शव को ग्राम-हुटार अंतर्गत शितलाबार खेत से एवं मृतिका के पारंपरिक साड़ी को डीसोकरा के खेत में रखा पुआल से बरामद किया गया। घटनास्थल पर एफ०एस०एल० टीम को बुलाकर आवश्यक साक्ष्य को संकलित किया गया है। कांड का त्वरित गति से अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त राजु उरांव के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जायेगा। माननीय न्यायालय से समन्वय स्थापित कर कांड का त्वरित विचारण कराकर अभियुक्त को सजा दिलाने हेतु अग्रतर कार्रवाई किया जायेगा।
गिरफ़्तार अपराधी का नामः-
01. राजू व्यक्तित्व, उम्र 27 वर्ष, पिता-बिरसा पिता गुडू बाजपुर, थाना-रातु, जिला-रांची।
टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारीः-
01. राम नारायण चौधरी, पुलिस उपाधीक्षक, खलारी
02. शशि भूषण चौधरी (पुलिस निरीक्षक, मांडर अंचल)
03. पु०अ०नि० चन्दन कु० गुप्ता (थाना प्रभारी चान्हों)
04. पु०अ०नि० संजय कुल्लु
05. पु०अ०नि० सुरेन्द्र कुमार
06. पु०अ०नि० श्याम किशोर सिंह
07. स०अ०नि० संजय कु० सिंह एवं सशस्त्र बल।
बरामद सामानों की विवरणीः-
01. मृतिका का पारंपरिक साड़ी
02. राजू नाम का मोबाइल फोन
03. मृतिका का हेयरबैंड