राँची:-पर प्रशासक महोदय के कोर्ट में पारित निर्देश के आलोक में आज दिनांक 17.04.2025 को बाज़ार शाखा की गठित टीम के द्वारा वार्ड संख्या 53, हटिया में बिना अनुज्ञप्ति के संचालित हो रहे शगुन बैंक्वेट हॉल को सील किया गया।
•बता दे कि पूर्व में शगुन बैंक्वेट हॉल के संचालक को दिनांक 19.03.2025 एवं 09.04.2025 को नोटिस निर्गत किया गया था, एवं अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था। नोटिस में दिए नियत समय बीत जाने के बाद भी शगुन बैंक्वेट हॉल द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं किया गया है तथा शगुन बैंक्वेट हॉल द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु जो आवेदन निगम कार्यालय में प्राप्त किया गया, उसमें निर्धारित आवश्यक शर्तें संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया। जिस कारण आवेदन को अस्वीकृत किया गया।
•बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किए शगुन बैंक्वेट हॉल का संचालन झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 एवं झारखंड शहरी क्षेत्र धर्मशाला/विवाह भवन/बैंक्वेट हॉल/ लॉज एवं हॉस्टल निर्माण एवं अनुज्ञप्ति नियमावली 2013 का स्पष्ट उल्लंघन है। जिसके उपरांत आज झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 466 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीलबंदी की कार्रवाई की गई।