रांची: जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त, रांची मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा आज आवासीय कार्यालय में सभी अंचल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपत्ति रहित 30 से 90 दिनों तक 90 से 180 दिनों तक तथा 180 दिनों से अधिक लबिंत दाखिल -खारिज वादों का 22 मार्च को शिविर का आयोजन से संबंधित बैठक किया गया।
22 मार्च को जिला के सभी अंचलों में 10 डिसमिल से कम के बिना आपत्ति 30 दिनों और आपत्ति के साथ 90 दिनों के मामलों के निष्पादन के लिए दाखिल-खारिज राजस्व शिविर का आयोजन किया जायेगा।
जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त, रांची मंजूनाथ भजन्त्री ने शिविर के आयोजन के संबंध में ऑनलाइन मीटिंग करते हुए एवं संबंधित अंचल अधिकारियों/वरीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
*शिविर में किया जायेगा शुद्धि पत्र (करेक्शन स्लिप) निर्गत*
दिनांक 22.03.2025 को रांची जिला के सभी अंचलों में दाखिल-खारिज के मामलों मे निष्पादन के लिए राजस्व शिविर का आयोजन किया जायेगा। इस सभी अंचलों में 10 डिसिमल से कम बिना आपत्ति 30 दिन और आपत्ति के साथ 90 दिन के मामलों का निष्पादन किया जायेगा।
जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त रांची, मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा बैठक में सभी अंचल अधिकारियों को आवेदकों को सूचित करते हुए शिविर में करेक्शन स्लिप निर्गत करने का निर्देश दिया गया।
*सभी अंचल के लिए वरीय पदाधिकारी नामित करने के निर्देश*
आयोजित किये जानेवाले दाखिल-खारिज शिविर में मामलों के निष्पादन के अनुश्रवण के लिए अंचलवार वरीय पदाधिकारियों को नामित करने के निर्देश दिया गया ।
*भवनहीन आँगनबाड़ी केंद्र के लिए जमीन चिन्हित कराने का निर्देश*
जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त रांची, मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा सभी अंचल अधिकारियों को भवनहीन आँगनबाड़ी केंद्र के लिए जमीन चिन्हित कराने का निर्देश दिया।