रांची:- लालपुर थाना के द्वारा आज डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के बाहर कॉलेज के छात्रों के मोटर वाहनों का जांच अभियान चलाया गया। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत बाइक के साइलेंसर में बदलाव करके तेज आवाज निकालना पूरी तरह से गैरकानूनी है। मोटर वाहन कानून के तहत वाहन में ऐसे बदलाव की अनुमति नहीं दी गई है, जिससे उसका रूप बदल जाए या वह तेज आवाज करने लगे। नियमों के मुताबिक, बाइक या फिर कार की आवाज़ 80 डेसिबल से अधिक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसे में आज कॉलेज के छात्रों की बाइक जांच की गई। जिसमें वैसे छात्र जो मोटरसाइकिल से पटाखे जैसी आवाज निकालते हैं और अपने साइलेंसर को मोडिफाइड कर दिया है उनका चालान भी काटा गया और वाहन के मोडिफाइड साइलेंसर को भी जब्त किया गया। साथ ही छात्रों को यह चेतावनी भी दी गई कि अगली बार पकड़े जाने पर सख्त करवाई भी की जाएगी।
*कॉलेज की छात्राओं को भी छेड़खानी को लेकर किया गया जागरूक*
कॉलेज की छात्राओं को पुलिस के द्वारा समझाया गया कि यदि आपके साथ कभी भी छेड़खानी की जाती है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके शिकायत कर सकते है।
इस अभियान में लालपुर थाना के प्रभारी के साथ मोराबादी टीओपी के प्रभारी भी मौजूद थे।