राँची:- अनुण्मडल पदाधिकारी, सदर, रांची द्वारा बी०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत नामकुम थानान्तर्गत आर्मी ग्राउण्ड के 200 मीटर की परिधि में जारी की गयी निषेधाज्ञा*
*दिनांक 17.04.2025 के प्रातः 06ः00 बजे से दिनांक 20.04.2025 के रात्रि 11ः00 बजे तक के लिए निषेधाज्ञा प्रभावी*
*सूर्य किरण एयरोबेटिक के उपस्कर पर नहीं होगा आदेश प्रभावी*
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दिनांक 19 एवं 20.04.2025 को पूर्वाह्न 09ः45 बजे से 10ः45 बजे तक नामकुम थानान्तर्गत आर्मी ग्राउण्ड में भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) के एयर शो (Air Show) का आयोजन किया गया है। उपायुक्त-सह-ज़िला दण्डाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निदेश के आलोक में सुरक्षा के दृष्टिकोण से उक्त कार्यक्रम के दौरान संबंधित क्षेत्रों में Drones, Paragliding and Hot Air Ballons एवं अन्य संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा NO FLY ZONE घोषित किया गया है।
सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, रांची द्वारा BNSS की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा जारी की गयी है :-
नामकुम थाना अंतर्गत आर्मी ग्राउंड के 200 मीटर की परिधि को Drones, Paragliding and Hot Air Ballons के संदर्भ में NO FLY ZONE घोषित किया गया है तथा उक्त क्षेत्र में तथा उसके ऊपर Drones, Paragliding and Hot Air Ballons पूर्णतः वर्जित रहेंगे।
यह निषेधाज्ञा दिनांक 17.04.2025 के प्रातः 06ः00 बजे से दिनांक 20.04.2025 के रात्रि 11ः00 बजे तक के लिए लागू रहेगा। यह आदेश सूर्य किरण एयरोबेटिक के उपस्कर पर प्रभावी नहीं होगा।
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*★ अबुआ साथी-9430328080★*
*जन शिकायत हेतु रांची जिला प्रशासन का व्हाट्सएप नंबर*