झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया है कि
राज्य में बढ़ते गर्मी के प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त / गैर सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं सभी निजी विद्यालयों में अगले आदेश तक के लिए वर्ग-KG से वर्ग-08 तक की कक्षाएं सुबह 7:00 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक तथा वर्ग-09 से वर्ग-12 तक की कक्षाएं सुबह 7:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक संचालित की जायेंगी।
2. निजी विद्यालयों का संचालन संबंधित विद्यालय के दिशा-निर्देश के अनुरूप आरटीआई अधिनियम एवं प्रबंधन के प्रावधानों के तहत संचालित होंगे।
3. यह आदेश दिनांक-26.04.2025 के प्रभाव से लागू होगा।
4. उक्त पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।