पलामू में अवैध मोबाइल मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार

The Ranchi News
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संवाददाता: रेखा प्रजापति

पलामू: दिनांक 26.01.2026 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खाप सरौना निवासी विकल्प कुमार सिंह के घर में जिओ एवं सैमसंग कम्पनी के कीपैड मोबाइल को अवैध रूप से Refurbished एवं Assembled कर बाजार में बिक्री की जा रही है। उक्त सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया गया। उसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदया के आदेशानुसार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, लेस्लीगंज (पांकी) के निर्देशानुसार एक छापामारी दल का गठन किया गया। गठित छापामारी दल द्वारा सशस्त्र बल के सहयोग से ग्राम खाप सरौना स्थित विकल्प कुमार सिंह के आवास पर छापामारी की गई। छापामारी के दौरान उसके घर के प्रथम तल के एक कमरे में मोबाइल रिपेयर से संबंधित सामान, बड़ी मात्रा में पुराने मदर बोर्ड, जिओ एवं सैमसंग कम्पनी के कीपैड मोबाइल, मोबाइल बॉडी, कवर आदि बरामद किए गए, जिसे देखने पर मिनी फैक्ट्री जैसा सेटअप प्रतीत हो रहा था। इस संबंध में विकल्प कुमार सिंह द्वारा कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।

कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने बताया कि पांकी बस्ती निवासी रंजीत कुमार द्वारा उसे जिओ एवं सैमसंग कम्पनी के पुराने मदर बोर्ड, बॉडी, चार्जिंग पिन, माइक आदि उपलब्ध कराए जाते थे, जिन्हें रिपेयर एवं असेंबल कर चालू अवस्था में मोबाइल तैयार कर पुनः रंजीत कुमार को सौंप दिया जाता था। तत्पश्चात् बरामद सामान को विधिवत जप्त करते हुए विकल्प कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर रंजीत कुमार, पिता लोचन प्रसाद, ग्राम पांकी बस्ती, थाना पांकी, जिला पलामू के घर की तलाशी ली गई, जहाँ प्लास्टिक के बोरे में जिओ एवं सैमसंग कम्पनी के पुराने मदर बोर्ड, विभिन्न कम्पनियों के मोबाइल डिब्बे, जिनमें चार्जर एवं बैट्री मौजूद थे, बरामद किए गए। इस संबंध में भी कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात् बरामद सामान को जप्त करते हुए रंजीत कुमार को विधिवत गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में बताया गया कि वे लोग ऑनलाइन कूरियर एवं फेरीवालों से पुराने मदर बोर्ड खरीदते थे तथा डाल्टनगंज की दुकानों से बॉडी, डिब्बा, चार्जर एवं बैट्री खरीदकर अवैध रूप से मोबाइल असेंबल कर बिक्री करते थे।

उक्त संदर्भ में पांकी थाना कांड संख्या-08/2026, दिनांक 27.01.2026, धारा 318(2)/318(4)/349/338/336(3)/3(5) BNS-2023, 103/104 ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 एवं धारा-5 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

*बरामद सामान :-*

1. पुराना मदर बोर्ड – 112 पीस

2. जिओ मोबाइल – 135 पीस

3. सैमसंग मोबाइल – 200 पीस

4. सैमसंग बैक कवर – 127 पीस

5. जिओ बैक कवर – 120 पीस

6. विभिन्न कम्पनी के मोबाइल डिब्बे (चार्जर व बैट्री सहित) – 186 पीस

7. Samsung Guru-1200 डिब्बा सहित मोबाइल – 30 पीस

8. नया जिओ मोबाइल खोली/बॉडी – 30 पीस

9. नया सैमसंग कम्पनी का बॉडी – 35 पीस

10. लगभग 03 बोरा टूटा-फूटा मोबाइल कचरा (E-waste Material)

11. ब्लोवर – 06 पीस

12. सोल्डर मशीन – 03 पीस

13. मैग्नीफाइंग ग्लास – 01 पीस

14. चार्जिंग पिन – 70 पीस

15. कटर – 08 पीस

16. चिमटा – 07 पीस

17. कीपैड – 35 पीस

18. स्पीकर – 25 पीस

19. डिस्प्ले – 120 पीस

20. जिओ सिम कवर – 02 पीस

*गिरफ्तार अभियुक्त :-*

1. विकल्प कुमार सिंह, उम्र लगभग 30 वर्ष, पिता मधुसूदन सिंह, ग्राम खाप सरौना, थाना पांकी, जिला पलामू

2. रंजीत कुमार, उम्र लगभग 24 वर्ष, पिता लोचन प्रसाद, ग्राम पांकी बस्ती, थाना पांकी, जिला पलामू

*छापामारी दल :-*

1. पु०अ०नि० राजेश रंजन, थाना प्रभारी, पांकी थाना

2. पु०अ०नि० रविन्द्र साय

3. पु०अ०नि० अनुप टोपनो

4. स०अ०नि० प्रमोद कुमार राय

5. आरक्षी-159 शंकर राम

6. आरक्षी-1856 अक्षय कुमार रजक

7. आरक्षी-1425 अर्जुन सिंह

8. आरक्षी-374 अभिषेक कुमार पासवान, सभी पांकी थाना, जिला पलामू

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