रांची:- बरियातू रोड स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की ओर से अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने का हवाला देते हुए उनके खिलाफ दर्ज केस को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में ईडी की जवाब के आलोक में प्रार्थी को प्रतिउत्तर (रिप्लाई ) देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया.
कोर्ट ने अंतिम बहस के लिए 19 मार्च की तिथि निर्धारित की है. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक केस चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत अभियोजन स्वीकृति आदेश लेना जरूरी है लेकिन ईडी की ओर से इस केस में ऐसा नहीं किया गया है इसलिए उनके खिलाफ दर्ज केस को निरस्त किया जाए. दरअसल, बरियातू में सेना की जमीन के कागजात की हेराफेरी मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को ईडी टीम ने 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया था, उसी समय से वे जेल में है.
बता दें कि मामले में ईडी द्वारा छवि रंजन के खिलाफ ईसीआईआर 1/2023 दर्ज किया है. इसमें छवि रंजन, अमित कुमार अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है. मामले में छवि रंजन एवं अन्य के खिलाफ आरोप भी गठित हो चुका है, लेकिन अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है. जमीन खरीद बिक्री मामले को लेकर बरियातू थाना में अमित अग्रवाल, छवि रंजन आदि के खिलाफ कांड संख्या 141 /2022 दर्ज किया गया था. जिसके आधार पर ईडी ने मामला दर्ज किया.