रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट को बंद करने को लेकर RMC के आदेश पर हाइकोर्ट ने रोक लगाई

The Ranchi News
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Ranchi:- रूफटॉप बार और रेस्टूरेंट के दो संचालकों को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने ग्रेका किचन एवं बार और प्राणा लाउंज आरएस स्क्वेयर की अलग-अलग याचिका की सुनवाई की. कोर्ट ने इन दोनों बार एवं रेस्टोरेंट के संचालन को बंद करने के रांची नगर निगम के आदेश पर रोक लगाई है. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि उक्त दोनों बार एवं रेस्टोरेंट जिस बिल्डिंग में चल रहे हैं उसका मैप प्लान रांची नगर निगम से स्वीकृत है. दोनों रेस्टोरेंट के किचन एवं स्टोर रूम स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के अंदर चल रहा है. रूफ टॉप पर केवल बार एवं रेस्टोरेंट संचालित है जहां कुर्सी टेबल के अलावा अस्थाई स्ट्रक्चर बना है. ये रेस्टोरेंट फायर सुरक्षा के मापदंड को भी पूरा कर रहे हैं, अग्निशमन विभाग से भी इन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया है. इसके अलावा फूड सेफ्टी लाइसेंस, बार लाइसेंस आदि भी सक्षम पदाधिकारी से ली गई है. रूफटॉप बार एवं रेस्टोरेंट संचालन के लिए इनकी किसी तरह की स्थाई स्ट्रक्चर नहीं है. रांची नगर निगम के पास बार एवं रेस्टोरेंट के संचालक को लेकर कोई कानून नहीं है, 24 फरवरी को रांची नगर निगम रूफ टॉप बार रेस्टोरेंट को लेकर एक ड्राफ्ट रेगुलेशन लाई है, 30 दिनों के भीतर इसपर लोगों से आपत्ति मांगी गई है. उक्त दोनों रूफ टॉप बार एवं रेस्टोरेंट ने म्युनिसिपल एक्ट 2011 और बिल्डिंग बायलॉज 2016 का उल्लंघन नहीं किया है. इसलिए रांची नगर निगम द्वारा इन दोनों बार एवं रेस्टोरेंट को बंद करने का आदेश अवैध है.


सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की ओर से इन दोनों रेस्टोरेंट की निरीक्षण रिपोर्ट और फोटो प्रस्तुत की गई. इसका अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने पाया कि उक्त दोनों रेस्टोरेंट का स्थाई स्ट्रक्चर नहीं है, वे दोनों निर्धारित बायलॉज के मापदंड को पूरा कर रहे हैं. कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि रांची नगर निगम का इस तरह का आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 19 का उल्लंघन है. बता दे कि रांची नगर निगम की ओर से शहरी क्षेत्र में संचालित 33 रूफटार बार व रेस्टूरेंट को तत्काल प्रभाव से पूर्ण रुपेण बंद करने का आदेश दिया गया है. रांची के 33 रूफटॉप बार और रेस्टूरेंट के संचालकों की ओर से संतोषप्रद साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में 22 फरवरी को अपर प्रशासक संजय कुमार की कोर्ट से अलग-अलग आदेश पारित किया गया है.अपर प्रशासक के कोर्ट में रांची नगर निगम क्षेत्र में संचालित 36 रूफटाप बार व रेस्टूरेंट के संचालकों के विरुद्ध अनधिकृत निर्माण वाद चल रहा था.

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