Ranchi: अब तक राज्य में दो बार ही शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जा सकी है. राज्य गठन के बाद से केवल वर्ष 2013 और 2016 में. अब सरकार ने सदन में कहा है कि वह शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में नियमावली बनाने में लगी है. झारखंड विधानसभा के वर्तमान बजट सत्र के दौरान विधायक राज सिन्हा ने राज्य में 8 सालों से पात्रता परीक्षा की नियमावली बनकर तैयार रहने के बावजूद इसका लाभ योग्य कैंडिडेट को नहीं दिए जाने पर सवाल पूछा था. उन्होंने इस परीक्षा के आयोजन पर सरकार के विचार के बारे में भी जानकारी मांगी थी. इस पर स्कूली शिक्षा विभाग ने माना कि अलग राज्य बनने के बाद से यहां अबतक दो वर्ष ही पात्रता परीक्षा ली जा सकी है. साथ ही कहा कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 के आलोक में झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. विभिन्न अभ्यर्थियों एवं अन्य स्रोतों से नियमावली की विसंगतियों को इंगित करते हुए अनेकों आवेदन प्राप्त हुए. इस पर विचार विमर्श हेतु विभागीय संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 (यथा संशोधित) में सिलेबस/उत्तीर्णता की बाध्यता इत्यादि के बिंदुओं पर पुनरीक्षण हेतु समिति का गठन किया गया है. समिति द्वारा विभिन्न तिथि को आहुत बैठकों में विमर्श हुआ. इसके बाद इस आधार पर संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई. नयी नियमावली के गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है. विभाग ने यह भी बताया कि नयी नियमावली पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के बाद पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जायेगा.
बजट सत्र 2025: दो बार ही शिक्षक पात्रता परीक्षा ले सकी सरकार, अब बना रही नियमावली
