रांची: कांके थाना कांड संख्या-218/2024 दिनांक 01.08.2024 धारा-118(2)/109/61(2) भा०न्या०सं० एवं धारा-25 (1-B)a/27 आर्म्स एक्ट के अप्राथ० अभि० राम पाहन, उम्र 35 वर्ष पे० स्व० कान्दु पाहन, सा० चंदवे बस्ती, थाना कांके, जिला रॉची अपनी गिरफ्तारी व कुर्की-जप्ती की डर से दिनांक 14.07.2025 को माननीय न्यायालय में आत्समर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में संसीमित था, जिसे कांड के अनुसंधानकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय से 24 घंटे के लिए पुलिस रिमाण्ड पर पूछताछ एवं अग्रतर साक्ष्य संकलन हेतु लाया गया। पुलिस रिमाण्ड के दौरान अप्रा०अभि० रामपाहन द्वारा अपने अपराध स्वीकारोक्ति बयान में बताया गया कि दिनांक 01.08.2024 को कांके थानान्तर्गत चाँदनी चौक पास राजेश मुण्डा पे० महादेव मुण्डा, चन्दवे बस्ती, काके को गोली मारी गयी थी, जिसमें इनके अलावे अपराधिक सहयोगी 1. शिवम कुमार सिंह, पे० कृष्णकांत सिंह, सा० न्यू पतरा गोंदा, 2. अजय मुण्डा उर्फ मंत्री मामा, सा० पतरा गोंदा, दोनों थाना गोंदा, जिला रॉची तथा 3. शिवम कु० सिंह का भाई सौरभ कुमार सिंह उर्फ छोटू भी शामिल थे। शिवम कुमार सिंह एवं अजय मुण्डा उर्फ मंत्री द्वारा रेकी किया गया था तथा सौरभ कुमार के द्वारा गोली चलायी गयी थी और इनके द्वारा राजेश मुण्डा की हत्या के लिए सुपारी उक्त अपराधियों को दी गई थी। उक्त घटना में प्रयुक्त हथियार को पुलिस द्वारा अनुसंधान के कम में सौरभ कुमार से बरामद कर ली गई थी, जिसे पूर्व में ही न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पूछताछ के कम में अप्रा०अभि० राम पाहन द्वारा दूसरा हथियार शिवम कुमार सिंह के पास होने अथवा अजय मुण्डा उर्फ मंत्री के घर से बरामद कराने की बात बतायी गई। अप्रा०अभि० राम पाहन के स्वीकारोक्ति बयान के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एक छापामारी दल का गठन कर गोंदा थाना के पुलिस पदाधिकारियों के सहयोग से गोंदा थानान्तर्गत ग्राम पतरा गोंदा में अजय मुण्डा उर्फ मंत्री मामा के घर पर छापामारी कर विधिवत तलाशी ली गई। छापामारी के कम में घर में दो युवक शिवम कुमार एवं अजय मुण्डा उर्फ मंत्री मामा को घर में उपस्थित पाया गया, जिनसे गहनतापूर्वक पूछताछ करने पर घर के कमरे से एक (01) अवैध देशी पिस्टल, जिसमें मैगजीन लगा हुआ, 05 अतिरिक्त मैगजीन एवं 03 जिंदा गोली बरामद किया गया है। बरामद अवैध हथियार एवं गोली के संबंध में गोंदा थाना कांड संख्या-79/25, दिनांक 22.07.2025 धारा-25 (1-B)a/26/35 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत प्रा०अभि० 1. शिवम कुमार सिंह, पे० कृष्णकांत सिंह, सा० न्यू पतरा गोंदा, 2. अजय मुण्डा उर्फ मंत्री मामा, सा० पतरा गोंदा, दोनों थाना गोंदा, जिला राँची एवं 3. पाहन, उम्र 35 वर्ष पे० स्व० कान्दु पाहन, सा० चंदवे बस्ती थाना कांके जिला रॉची के विरूद्ध कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है।
उल्लेखनीय है कि कांड का अप्रा०अभि० राम पाहन के विरूद्ध कांके थाना कांड संख्या-219/19, दिनांक 09.12.2019 धारा-302/120बी/34 भा०द०वि० में माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा पारित की गई है।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम
1. शिवम कुमार सिंह, पे० कृष्णकांत सिंह, सा० न्यू पतरा गोंदा,
2. अजय मुण्डा उर्फ मंत्री मामा, सा० पतरा गोंदा, दोनों थाना गोंदा, जिला राँची
जप्त सामनों की विवरणीः-
1. देशी पिस्टल (मैगजीन सहित्) 01 अदद
2. खाली मैगजीन 05 अदद् ।
3. जिंदा कारतुस-03 अदद।
अप्रा०अभि० राम पाहन का अपराधिक इतिहास
1. कांके थाना कांड संख्या-218/2024 दिनांक 01.08.2024 धारा-118 (2)/109/61(2) भा०न्या०सं० एवं धारा-25 (1-B) a/27 आर्म्स एक्ट
2. कांके थाना कांड संख्या-219/19, दिनांक 09.12.2019 धारा-302/120बी/34 भा०द०वि० ।
3. कांके थाना कांड संख्या-51/2009, दिनांक 11.06.2009 धारा-147/148/149/341/323/324/379/307/384/427 भा०द०वि० ।
4. कांके थाना कांड संख्या-42/2009, दिनांक 31.05.2009 धारा-384/120बी/504 भा०द०वि०
छापामारी दल / अनुसंधान में शामिल पदाधिकारी एवं बलों का नामः-
1. पु०अ०नि० प्रकाश कुमार रजक, थाना प्रभारी कांके।
2. पु०अ०नि० बमशंकर यादव, कांके थाना।
3. पु०अ०नि० कफील अहमद, अनुसंधानकर्ता कांके थाना।
4. पु०अ०नि० सन्नी कुमार, गोंदा थाना।
5. स०अ०नि० मधु सोरेंग
6. कांके एवं गोंदा थाना सशस्त्र बल।