रांची: रांची नगर निगम क्षेत्रांतर्गत संचालित होने वाले सभी धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज एवं हॉस्टल के लिए नगर निगम से वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। इस दिशा में सख्त कार्रवाई करते हुए अपर प्रशासक संजय कुमार के आदेशानुसार दिनांक 05.07.2025 को बाजार शाखा की टीम द्वारा वार्ड संख्या 03. एदलहातू स्थित आनंद मंगलम बैंक्वेट हॉल के अवैध संचालन को पूर्णतः बंद कराने हेतु नोटिस चस्पा किया गया था।
•आज दिनांक 07.07.2025 को उक्त बैंक्वेट हॉल को बिना अनुज्ञप्ति के संचालन किए जाने के कारण झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 तथा झारखंड शहरी क्षेत्र धर्मशाला/विवाह भवन/बैंक्वेट हॉल/लॉज एवं हॉस्टल निर्माण एवं अनुज्ञप्ति नियमावली 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 466 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सील कर दिया गया।
*राँची नगर निगम आम नागरिकों एवं संचालकों से अपील करता है कि वे बिना वैध अनुज्ञप्ति के कोई भी धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज या हॉस्टल संचालित न करें अन्यथा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।*