रांची: प्रशासक महोदय के निर्देशानुसार रांची नगर निगम शहरी क्षेत्र में बिना अनुमति चल रहे खटाल संचालकों व गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध निगम द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत् निगम क्षेत्रांतर्गत खटाल संचालन से संबंधित वैधानिक दस्तावेजों यथा ट्रेड लाइसेंस, परिसर का होल्डिंग, ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था इत्यादि की जांच की जा रही है।
> इसी कड़ी में आज दिनांक 22.05.2025 को अपर प्रशासक श्री संजय कुमार के नेतृत्त्व में निगम के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के द्वारा वार्ड संख्या 26, स्थित हरमू नदी के किनारे अवस्थित खटालो की जांच की गई। जांच क्रम में जिन खटाल संचालकों के पास वैधानिक दस्तावेज नहीं पाए गए एवं खटाल से निकलने वाले अपशिष्ठ का सही प्रकार से निस्तारण नहीं किया जा रहा था, उनपर झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत् कार्रवाई एवं जुर्माना लगाया गया।
> मौके पर अपर प्रशासक द्वारा सभी खटाल संचालकों को यथाशीघ्र अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का सख्त निर्देश दिया गया एवं लाइसेंस निर्गत करने के बाद खटाल संचालकों को पशुओं को साफ-सुथरा रखने और आस-पास गंदगी नहीं फैलाने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही किसी भी प्रकार का ठोस/तरल अपशिष्ठ या गोबर हरमू नदी या अन्य नालों में प्रवाहित ना करने हेतु सख्त निर्देश दिया गया। उनके द्वारा इनफोर्समेंट टीम को पूरे शहर में गंदगी के विरुद्ध यह जीरो टॉलरेंस जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।
> इस दौरान लगभग 12 लोगों पर 24,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया।
➤ मौके पर उप प्रशासक रविंद्र कुमार, सहायक प्रशासक, निहारिका तिर्की, नगर प्रबंधक, सैनिटरी सुपरवाइजर, जोनल सुपरवाइजर, वार्ड सुपरवाइजर एवं अन्य कर्मी उपस्थित थे।
म्यूनिसिपल एक्ट के तहत जुर्माना-
झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 की धारा 319/3 के तहत नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले खटाल संचालकों पर एक्ट के तहत दो हजार तक जुर्माना वसूले जाने का भी प्रावधान है एवं उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि प्रत्येक दिन पचास रुपए तक का हो सकेगा।