अवैध जल संयोजन एवं वाटर बॉटलिंग प्लांटस के विरुद्ध कार्रवाई

The Ranchi News
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राँची:-रांची नगर निगम क्षेत्रांतर्गत अवैध जल संयोजन पर अंकुश लगाने, अवैध जल संयोजन धारकों को चिन्हित कर उन्हें नियमित करवाने तथा अवैध “Jar Water Bottling Plant” पर विधिसम्मत् कार्रवाई करने हेतु दो धावा दल का गठन किया गया है। जिनके द्वारा वार्ड नंबर 01 से 27 एवं वार्ड नंबर 28 से 53 में अवैध जल संयोजन के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा।

> इसी क्रम में आज दिनांक 17.04.2025 को निगम क्षेत्रांतर्गत कुल 07 अवैध Jar Water Bottling Plant एवं 07 अवैध जल संयोजन धारकों को नोटिस निर्गत कराया गया, जिसमें उन्हें सात कार्यदिवस के अंदर इससे संबंधित दस्तावेज निगम कार्यालय में प्रेषित करने का निर्देश दिया गया है तथा सही दस्तावेज ना मिलने पर संचालकों पर विधिसम्मत् कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित जार वाटर प्लांटों को सील कराया जायेगा।

> आज, टीम 01, के द्वारा बरियातू, जोड़ा तालाब, इंद्रपस्त कॉलोनी क्षेत्र में अवैध Jar Water Bottling Plant की जांच की गई, जिसमे तौसीफ साहब, वसीम असलम, कंजीत फातमा, अमित कुमार, समीर सिन्हा, निर्मल कुमार, कमल कुमार के द्वारा संचालित वाटर बॉटलिंग प्लांट को नोटिस दिया गया।

> आज, टीम 02 के द्वारा वार्ड 42, बिरसा चौक क्षेत्र में कुल 07 अवैध जल संयोजन की जांच की गई एवं नोटिस निर्गत किया गया एवं सात दिनों के भीतर जल संयोजन को नियमित करवाने का निर्देश दिया गया, जिसमें रानी कुमारी, सुशील देवी, अशोक कुमार, राजेश्वरी, गणेश कुमार सिंह, सूरज यादव, पूनम देवी को नोटिस निर्गत किया गया।

बता दें कि कल दिनांक 16.04.2025 को कुल 18 अवैध जल संयोजन एवं वाटर बॉटलिंग

प्लांट को नोटिस निर्गत किया गया था।

म्यूनिसिपल एक्ट

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 206 (उपधारा-1, 2. 3 एवं 4), 218, 600 के तहत् रांची नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत यदि अवैध रूप से जल संयोजन, पाईप लाईन में मोटर लगाकर, नगर निगम के सरकारी नलकूप में निजी मोटर पम्प लगाकर, नगर निगम के सरकारी HYDTW/Mini HYDTW में अतिरिक्त निजी पाईप अथवा कब्जा कर राईजिंग मेन पाईप से जल संयोजन, स्वीकृत फेरूल साईज से अधिक आकार का फेरुल/बैन्ड लगाकर, अवैध जार वाटर प्लाट संचालन की जाती है, तो विधि सम्मत् कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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