समय पर टैक्स भुगतान पर छूट, देर होने पर कार्रवाई: रांची नगर निगम

The Ranchi News
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रांची: रांची नगर निगम सभी सम्मानित नागरिकों को ससमय होल्डिंग टैक्स भुगतान के लिए निरंतर अपील करती है। इसके साथ ही सभी करदाताओं को कर भुगतान के लिए प्रेरित करने हेतु प्रथम तिमाही में 10% तक के छूट का प्रावधान भी दिया गया है। इसके अलावा आम नागरिकों की सहूलियत को देखते हुए समय-समय पर विभिन्न वार्डों में शिविर का आयोजन एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कर के भुगतान हेतु ऑनलाइन माध्यम, जन सुविधा केंद्र तथा डोर-टू-डोर सेवा भी उपलब्ध है।

> रांची नगर निगम क्षेत्रांतर्गत जो भी करदाता समय पर कर का भुगतान नहीं करते, उनके विरुद्ध झारखंड नगरपालिका अधिनियम के धारा 184 (1) के तहत् कार्रवाइ का प्रावधान है।

धारा 184 (1) इस प्रकार है

करों की वसूलीः

रांची नगर निगम को बकाया कर की वसूली के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त है।

मांग सूचना (Demand Notice):

बकाया करदाताओं को समय पर भुगतान हेतु डिमांड नोटिस जारी किया जा सकता है।

पेनल्टीः

निर्धारित समय सीमा तक भुगतान न करने की स्थिति में संबंधित करदाताओं पर अतिरिक्त पेनल्टी लगाया जा सकता है।

वसूली हेतु कार्रवाईः आवश्यकता पड़ने पर निगम द्वारा कुर्की, नीलामी, भवनों की सीलिंग एवं बैंक खातों को फ्रीज करने जैसे कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।

रांची नगर निगम सभी करदाताओं से अपील करता है कि पिछले वित्तीय वर्ष के बकाएदार समय पर कर का भुगतान करें एवं शहर के विकास में अपना अहम योगदान दे।

धारा 184 (1) के तहत् कर के भुगतान एवं वसूली के संबंध में विनियम

(1) नगरपालिका, अपने देय करों के भुगतान एवं वसूली सुनिश्चित करने के लिए विनियमों द्वारा उपबंधित करेगी

(क) मांग-पत्र निर्गत करना, सूचना शुल्क लगाना, विलम्ब से भुगतान के लिए यथा विनिर्दिष्ट दर पर सूद का अधिरोपण, तथा उसके लिए दण्ड की रकम,

(ख) कुर्की, जब्ती के लिए वारंट निर्गत करना, और देय कर की वसूली के लिए चल सम्पत्ति की बिक्री,

(ग) देय कर की वसूली के लिए अचल सम्पत्ति की जब्ती एवं बिक्री,

(घ) नगरपालिका क्षेत्र छोड़ने वाले व्यक्ति से देयों की वसूली,

(ङ) बकायेदार के नाम बैंक खाता तथा अन्य वित्तीय प्रपत्र (इन्स्ट्रुमेंट), चाहे एकल या संयुक्त रूप से धारित हो, जब्त करने और वसूल करने हेतु वारंट निर्गत करना।

(च) देय की वसूली के लिए बॉडी वारंट निर्गत करना।

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