रांची नगर निगम क्षेत्रांतर्गत किसी भी आवासीय या व्यवसायिक परिसर में व्यवसाय संचालित करने हेतु निगम से ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। इस निमित्त प्रशासक, रांची नगर निगम के आदेशानुसार राजस्व शाखा की टीम के द्वारा लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है।
> इस संदर्भ में आज दिनांक 08.07.2025 को सहायक प्रशासक श्री चन्द्रदीप कुमार के नेतृत्व में निगम की टीम के द्वारा अपर बाजार स्थित 05 प्रतिष्ठानों में ट्रेड लाइसेंस की जांच की गई। जिसमें विशाल टायर, राजस्थान मोटर, शेट्टी टायर, मूलचंद जैन एंड संस एवं विजय टायर के संचालकों को नोटिस देते हुए तीन दिनों के भीतर ट्रेड लाइसेंस हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।
> इसके अलावा राजस्व शाखा की दूसरी टीम के द्वारा बूटी मोड़ स्थित 14 प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जिसमें अभय मेडिकल, शंकर नर्सरी, अन्नू इलेक्ट्रिकल, ऑटो सैलून, अश्विन अमृत तुलवा, विशाल फोम हाउस, रामा होटल, सोना स्वीट्स, एस० एस० प्रोफेशनल्स, माहेश्वरी स्वीट्स, प्रेमा हॉस्पिटल, बाबा कैफे, सिमरन स्टेशनरी, दवाई दोस्त के संचालकों को नोटिस देते हुए तीन दिनों के भीतर ट्रेड लाइसेंस हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।
मौके पर सहायक प्रशासक द्वारा बताया गया कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 455 एवं झारखण्ड म्यूनिसिपल ट्रेड लाईसेन्स रूल्स 2017 के कंडिका 2 के तहत किसी भी आवासीय या व्यवसायिक परिसर में बिना ट्रेड लाईसेन्स के व्यवसाय संचालित करना अधिनियम एवं नियम का उल्लघन है तथा दण्ड का प्रावधान है। उनके द्वारा संचालकों को तीन दिनों के भीतर ट्रेड लाइसेंस प्राप्त कर लेना का निर्देश दिया गया।
जांच दल में, नगर प्रबंधक, निगम के कर संग्रहकर्ता एवं मेसर्स श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स के कर संग्रहकर्ता उपस्थित थे।