रांची नगर निगम क्षेत्रांतर्गत अवैध रूप से खटाल संचालन करने वाले संचालकों पर की जायेगी कार्रवाई

The Ranchi News
2 Min Read

राँची:-प्रशासक के निर्देशानुसार रांची नगर निगम शहरी क्षेत्र में बिना अनुमति चल रहे खटाल संचालकों के विरुद्ध सघन जांच अभियान निगम द्वारा आज से प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत् निगम क्षेत्रांतर्गत खटाल संचालन से संबंधित वैधानिक दस्तावेजों की जांच की जा रही है यथा ट्रेड लाइसेंस, परिसर का होल्डिंग, ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था इत्यादि ।

जांच क्रम में जिन खटाल संचालकों के पास वैधानिक दस्तावेज नहीं पाए जायेंगे एवं खटाल से निकलने वाले अपशिष्ठ का सही प्रकार से निस्तारण नहीं किया जा रहा होगा, उनपर झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 के धारा 319/3 के तहत् कार्रवाई की जायेगी।

रांची नगर निगम की टीम के द्वारा खटाल संचालकों को यथाशीघ्र अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का निर्देश दिया जा रहा है एवं लाइसेंस निर्गत करने के बाद खटाल संचालकों को पशुओं को साफ-सुथरा रखने और आस-पास गंदगी नहीं फैलाने का भी निर्देश दिया जा रहा है। नियमों की अवहेलना करने वाले खटाल संचालकों पर जुर्माना और कार्रवाई की जाएगी।

म्युनिसिपल एक्ट के तहत जुर्माना

झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 की धारा 319/3 के तहत नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले खटाल संचालकों पर एक्ट के तहत दो हजार तक जुर्माना वसूले जाने का भी प्रावधान है एवं उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि प्रत्येक दिन पचास रुपए तक का हो सकेगा। इसके अलावा झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा शुल्क नियमावली-2016 के तहत् गोबर सार्वजनिक स्थानों पर डालने पर एक हजार तक का जुर्माना वसूला जाएगा।

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *