झारखंड में आज से सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीते पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। यह प्रावधान “सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2021” के तहत लागू किया गया है, जिसे अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। इसकी जानकारी राजभवन सचिवालय ने दी।
इस विधेयक को करीब चार साल पहले हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा से पारित कराया था। पहले सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीने पर 200 रुपये जुर्माना था, जो अब बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है।
तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया था कि सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर भी जुर्माना लगेगा, और 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को तंबाकू बेचना दंडनीय अपराध माना जाएगा।